क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme UP)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनके मुख्य कमाऊ सदस्य यानि घर मे एक ही कमाने वाला व्यक्ति हो की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है जो पहले ₹20,000 था। जो एक मुश्त दी जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए सहारा बनती है जो अपने मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं और अपने जीवन मे कठनाई का सामना करते है ।
इस योजना के बारे मे जानिए(National Family Benefit Scheme UP)
नाम: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS)
प्रशासक: सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
लक्षित लाभार्थी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवार, जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य (18-60 वर्ष) की मृत्यु हो गई हो।
सहायता राशि: ₹30,000 (एकमुश्त, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से)
उद्देश्य: मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आवेदन मोड: ऑनलाइन और ऑफलाइन (जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय)
लागू क्षेत्र: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का काम
आर्थिक सहायता: परिवार को मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।
सामाजिक सुरक्षा: गरीब परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन देना।
आजीविका समर्थन: परिवार के नए मुखिया को जीवनयापन में सहायता करना।
पारदर्शिता: ऑनलाइन आवेदन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या शर्तें है
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित BPL सूची में दर्ज हो।
- परिवार के पास BPL कार्ड या नीला राशन कार्ड होना चाहिए।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य (प्राइमरी ब्रेडविनर) होना चाहिए, जिसकी आय परिवार की कुल आय का प्रमुख हिस्सा हो।
- मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटनाजनक किसी भी कारण से हो सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- सहायता राशि परिवार के उस जीवित सदस्य को दी जाती है, जो स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया माना जाता है (जैसे विधवा, अविवाहित बेटी, या अन्य आश्रित)।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से आप को क्या क्या लाभ मिल सकता है
इसका सबसे बडा यही लाभ है की इसमे आप को ₹30,000 की एकमुश्त राशि जो आपके बैंक खाते या डाकघर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेज दी जाती है जिससे मृतक के परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में तुरंत मदद मिल पाती है जिससे आप जो भी हो उस पैसे के हिसाब से आगे का निर्णय ले सकते है की आगे आप को क्या करना है और इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने का आधिकारिक रिकॉर्ड रहता है ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) को कैसे आवेदन कर सकते है
उत्तर प्रदेश में इस योजना NFBS के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन
1-आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट: http://nfbs.upsdc.gov.in
- सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है।
2-नया पंजीकरण:
- होमपेज पर “New Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरें
- जिला
- निवास (ग्रामीण/शहरी)
- आवेदक का विवरण (नाम, पता, आधार नंबर)
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- मृतक का विवरण (नाम, मृत्यु तिथि, आयु)
3-दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें (नीचे विवरण देखें)।
4-फॉर्म जमा करें
- सभी जानकारी जांचने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) प्राप्त होगी, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
5-सत्यापन और स्वीकृति
- आवेदन को तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) और जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- जिला स्तर की स्वीकृति समिति (District Level Sanctioning Committee) अंतिम स्वीकृति देती है।
6-राशि का वितरण
स्वीकृति के बाद, ₹30,000 की राशि DBT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।

ऑफलाइन आवेदन
1-आवेदन पत्र प्राप्त करें
आवेदन पत्र जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO), तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO), या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करें।
वैकल्पिक रूप से, फॉर्म को samajkalyan.up.gov.in से डाउनलोड करें।
2-फॉर्म भरें
आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी (आवेदक, मृतक, और बैंक विवरण) सटीक रूप से भरें।
3-दस्तावेज संलग्न करें
आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
4-जमा करें
भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय या संबंधित तहसील कार्यालय में जमा करें।
5-सत्यापन और स्वीकृति
स्थानीय जांच और सत्यापन के बाद, जिला स्तर की समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती है।
6-राशि का वितरण
स्वीकृति के बाद, राशि DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं जो की सभी स्व-प्रमाणित होने चाहिए
आवेदक का
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल, या टेलीफोन बिल)
- आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण: ₹46,080; शहरी: ₹56,450 से कम)
- BPL कार्ड या नीला राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार से लिंक)
मृतक का
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण (18-60 वर्ष के बीच)
- स्थानीय जांच के लिए ग्राम पंचायत/नगर पालिका से प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme UP) की विशेषताएं
- बढ़ी हुई सहायता राशि: 2013 में सहायता राशि को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 किया गया।
- ऑनलाइन प्रणाली: 2015-16 से योजना पूरी तरह डिजिटल हो गई है, जिससे आवेदन और वितरण पारदर्शी है।
- DBT: राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
- तेज प्रक्रिया: जिला मजिस्ट्रेट को धन की कमी होने पर ट्रेजरी रिजर्व से तत्काल राशि निकालने का अधिकार है।
- विशाल कवरेज: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों के लिए उपलब्ध।
♦ यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो तुरंत http://nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करें या अपने नजदीकी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाती है।
